जिलाधिकारी श्री सविन बंसल, कल दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को नगर पालिका परिषद मसूरी में अपराह्न 1:00 बजे से 2:00 बजे तक जनता दरबार आयोजित कर जन मानस की समस्या सुनेंगे।
इससे पहले 11:00 बजे से जिलाधिकारी महोदय, मसूरी में किंक्रेग पार्किंग एवं माल रोड का निरीक्षण करेंगे।
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जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में दिनाक 24 अक्टूबर 2024 को रा. इ. का. मालदेवता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित की जा रही हैं ।
आयोजित शिविर में रेखीय विभाग स्टॉल लगाकर जनमानस को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे।
साथ हो विधवा पेंशन, किसान पेंशन, वृद्धा पेंशन का निराकरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जायेंगे।
कृषक अपकरण, स्वास्थ्य सम्बन्धित , बिजली, भूमि, वन, पानी, सिचाई से सम्बन्धित, तहसील विरासत हिस्सा प्रमाण, निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि बनाए जाएंगे तथा अन्य कार्य /जन शिकायतो को निस्तारण किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने सभी रेखीय विभाग के संबंधित अधिकारी को अपने विभाग से संबंधित संचालित योजना से संबंधित सुविधा मुहैया कराने तथा पूरी जानकारी के साथ बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनमानस से संचालित विभिन्न सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने एवं अपनी समस्या का निराकरण करने हेतु आयोजित शिविर में प्रतिभाग करने की अपील की।
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देहरादून।दिनांक 16 अक्टूबर 2024 जनपद के पर्यटक स्थल मसूरी में जिलाधिकारी सविन बंसल, कल दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को भ्रमण निरीक्षण एवं जनता दरबार आयोजित कर सुनेगे लोगों की समस्या।
जिलाधिकारी दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को नगर पालिका परिषद मसूरी में अपराह्न 1:00 बजे से 2:00 बजे तक जनता दरबार आयोजित कर जन मानस की समस्या सुनेंगे।
इससे पहले 11:00 बजे से जिलाधिकारी महोदय, मसूरी में किंक्रेग पार्किंग एवं माल रोड का निरीक्षण करेंगे।
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जनमानस को नही रख सकते अंधेरे में, अभियान चलाकर स्ट्रीट लाइटों को ठीक करें हमारी 35 टीम, नही होगी लाईट/ उपकरण की कमीःडीएम
1500 नई स्ट्रीट लाइट की गई एक दिन में क्रय
रिपेयर के लिए गई 2800 लाइट का स्टॉक तुरंत उपलब्ध कराने के ईईएसएल को निर्देश
स्ट्रीट लाइट मरम्मत को चार जोन में बांटा शहर, 4 नोडल अधिकारी किए नामित।
प्रतिदिन 400 लाइट ठीक करने का दिया लक्ष्य, प्रत्येक सप्ताह डीएम करेंगे 400 बैकलॉग की मॉनिटरिंग।
प्रतिदिन प्रातरू 08 बजे नगर निगम परिसर से उपकरण सहित रवानगी करेंगी टीमें, एक्शन नगर निगम की है जिम्मेदारी
डीएम का सख्त संदेश प्रदर्शन के आधार पर ही होगा ईईएसएल कम्पनी के आगे का भविष्य तय।
नाईट पेट्रोलिंग टीम क्षेत्र में भ्रमण कर देखेंगी स्ट्रीट लाईटों के जलने की स्थिति
लाईट मरम्मत के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी को देनी होगी सत्यापन आख्या।
चेतावनीः 48 घंटे अन्तर्गत खराब स्ट्रीट लाईट को मरम्मत कर उपलब्ध न कराने पर फर्म पर होगी नियमित अर्थदंड की कार्यवाही
देहरादून दिनांक 16 अक्टूबर 2024 (जि सू का), जिलाधिकारी/प्रशासक सविन बंसल ने नगर निगम देहरादून अंतर्गत स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अभियान चलाकर लाईट ठीक कराने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश पर एक ही दिन में क्रय की गई 1500 नई लाईट। जिलाधिकारी ने ईईएसएल के अधिकारियों को रिपेयर के लिए गई 2800 लाईट तुरंत उपलब्ध कराने तथा खराब लाईटों को 48 घंटे में उपलब्ध कराने के संख्त निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने टीमों को 400 स्ट्रीटलाईट प्रतिदिन ठीक करने का दिया लक्ष्य है, जिलाधिकारी स्वयं प्रत्येक सप्ताह स्ट्रीट लाईट मरम्मत कार्यों की मॉनिटिरिंग करेंगे। जिलाधिकारी ने शहर को 04 जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन के लिए नोडल अधिकारी नामित किए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रतिदिन नगर निगम परिसर से वार्ड के लिए लाईट ठीक करने हेतु निकलने वाली टीमों के साथ ही सैक्टर ऑफिसर की भी उपस्थिति दर्ज की जाए। जिलाधिकारी ने लाईट जल रहीं हैं या नहीं जांचने के लिए नाइट पेट्रोलिंग टीमों को भेजने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कंपनी प्रतिदिन कम से कम 300 लाईट मरम्मत कर उपलब्ध कराएं, कम्पनी के प्रदर्शन के आधार पर ही आगे के कार्यों पर विचार किया जायेगा। बताया गया की सर्वे के अनुसार लगभग 4 हजार लाईट खराब हैं, जिनमें से शिकायत 1 हजार की प्राप्त हुईं हैं। जिलाधिकारी ने युद्धस्तर पर अभियान चलाकर लाईट ठीक करवाने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि लाइट एवं उपकरण की कमी नहीं होने दी जाएगी।
निर्देशित किया कि रिपेयर टीमों द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 सौ खराब लाईट को बदला जाएगा, कम्पनी को निर्देशित किया कि खराब लाईटों को 48 घंटे के भीतर मरम्मत कर नगर निगम को उपलब्ध कराना होगा।
बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, यूसीएन गौरव भसीन, सहित ईईएसएल के आरएम उपस्थित रहे।
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आयुक्त गढ़वाल मण्डल, श्री विनय शंकर पाण्डे की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की आज दिनांक 16-10-2024 को संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में श्री सविन बंसल,जिलाधिकारी, देहरादून, श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के साथ प्राधिकरण के सदस्य श्री चन्द्रपाल राणा एवं परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सर्व सम्मति से निम्नवत् बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये-
1.पर्वतीय मार्गों पर सीधी सरल एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था के दृष्टिगत निजी संचालकों के वाहनों को संचालित करने के संबंध में विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेशों के गुण-दोष एवं विधिक पहलुओं के आधार पर निर्देशित किया गया कि देहरादून संभाग के अन्तर्गत शासन द्वारा उपान्तरित किये गये मार्गों पर मोटरयान अधिनियम की धारा-80 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कर लिये जांय एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।
2.शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने तथा पुराने बसों एवं विक्रम/टेंपो को प्रतिस्थापन करने के प्रयोजन से उत्तराखंड शासन द्वारा लागू की गई “उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024” के सफल क्रियान्वयन हेतु विक्रम वाहनों के स्थान पर शहर के विभिन्न मार्गो पर छोटी वाहनों (8 से 13 सीटर चार पहिया वाहनों) को जारी मंजिली परमिटों के सम्बंध में विचार करते हुए हुए यह निर्णय लिया गया कि विक्रम संचालकों को शीघ्र अतिशीघ्र वाहन प्रतिस्थापित करने की दशा में देहरादून शहर में उपलब्ध मार्गो पर परमिट आवंटित कर दिये जायें। इसके अतिरिक्त देहरादून शहर में 10 नये मार्गों को चार-पहिया वाहन हेतु परमिट जारी करने एवं कतिपय मार्गों का विस्तार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
3.झाझरा-सुट्टोवाला-प्रेमनगर से बल्लुपुर-घंटाघर परेड ग्राउण्ड सर्वे चौक-लाडपुर-रायपुर मार्ग पर नई बसों को मंजिली गाडी बस परमिट जारी करने के निर्देश निर्गत किये गये। जिसके लिए आवेदन प्राप्त कर लिए जाय।
4.प्राधिकरण के नियत्रंणाधीन देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं रुड़की के बाहरी क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रो पर क्लीन फ्यूल बेस्ड ठेका परमिट प्रदान किये जाने के निर्देश जारी किये गये।
5.दूधली एवं दून यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित क्षेत्रों के अंतर्गत आमजन को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि खुली नीति के अन्तर्गत परमिट जारी किये जाए साथ ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सुबह-शाम के समय स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत संचालित ई-बसों की सेवा को संचालित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाय।
6.मसूरी क्षेत्र में आम जन एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु नगर पालिका परिषद मसूरी के माध्यम से मसूरी में 2.5 किमी मार्ग पर शटल सेवा संचालित करने हेतु मार्ग को शासन के माध्यम से वर्गीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय साथ ही तब तक वाहनों के संचालन हेतु अस्थाई परमिट देने हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गय।
7.रायपुर से संलग्न क्षेत्रों यथा थानों, नथुवावाला, बालावाला, रांझावाला, तुनवाला, शमशेरगढ़, बांगाखाला, मियांवाला आदि में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बहाल करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्मित रायपुर कलस्टर के विभिन्न मार्गों पर मंजिली सवारी गाड़ी परमिट जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त कर लिये जायं।
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जनपद के पर्यटक स्थल मसूरी में जिलाधिकारी सविन बंसल, द्वारा कल दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को भ्रमण निरीक्षण एवं जनता दरबार कार्यक्रम अपरिहार्य कारण से स्थगित हो गया है।
उक्त कार्यक्रम अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को नगर पालिका परिषद मसूरी में अपराह्न 1:00 बजे से 2:00 बजे तक जनता दरबार आयोजित कर जन मानस की समस्या सुनेंगे।
इससे पहले 11:00 बजे से जिलाधिकारी महोदय, मसूरी में किंक्रेग पार्किंग एवं माल रोड का निरीक्षण करेंगे।
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डीएम का त्वरित एक्शन,
एक हीं दिन में 1500 नई लाइट क्रय की,
रिपेयर हेतु गई 2800 लाइट का स्टॉक तुरंत मांगा।
प्रतिदिन 400 लाइट ठीक करेंगी टीमें, डीएम ने दिया लक्ष्य
डीएम को प्रतिदिन की कार्यप्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है,
टीमों ने प्राप्त लक्ष्य से अधिक स्ट्रीट लाईट लगाई गई।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम को स्ट्रीट लाईट की प्रतिदिन की कार्य प्रगति उपलब्ध कराने हेतु दिए गए दिशा-निर्देश के अनुपालन में आज नगर निगम की टीमों द्वारा 500 स्ट्रीट लाईट ठीक करा दी गई हैं, गत दिवस 482 लाईट ठीक की गई थी। डीएम के निर्देश पर रात्रि पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही हैं, साथ ही कार्यों की मॉनिटिरिंग हेतु 04 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। तथा ईएसएल द्वारा मेरठ वर्कशाप से 2800 रिपेयरिंग स्ट्रीट लाईट में से 1260 लाईट नगर निगम को उपलब्ध करा दी गई हैं।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक बेंजवाल के पिताजी के निधन पर दुःख व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।
महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने भी वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक बेंजवाल के पिता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने की कामना की है।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया। अभी राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में शत-प्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें। इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अंतर्गत कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे।
राज्य सरकार और इन 05 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी। पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। इसके साथ-साथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक रू. 3 लाख से रू. 10 लाख तक योगदान प्रदान करेगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, कोषागार निदेशक श्री दिनेश लोहनी, एस.बी.आई. के जनरल मैनेजर श्री दीपेश राज, डिप्टी जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार, श्री एम अनिल, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर श्री एम. अनिल, यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर श्री अमरेन्द्र कुमार, कैनरा बैंक के असिस्टैंट जनरल मैनेजर श्री मयंक मोहन कौशिक, कॉपरेटिव बैंक से श्री नीरज बेलवाल, स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी से श्री राजीव पंत उपस्थित थे।
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राजस्व वृद्धि के लिए नवाचार और कर संग्रहण में वृद्धि के लिए और प्रयास किये जाएं- मुख्यमंत्री*
*सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन राज्य सरकार का मूल मंत्र।*
*कर राजस्व में इस वर्ष 16.96 प्रतिशत वृद्धि का रखा गया है लक्ष्य।*
*नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए होलिस्टिक एप्रोच के साथ कार्य किये जाएं।*
राज्य में राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों द्वारा इनोवेटिव प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए नये स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनमें राजस्व प्राप्ति बढ़ाने की दिशा में विभागीय सचिवों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण मे वृद्धि करने के लिए नए तरीके और रणनीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि कर संग्रहण प्रक्रिया में और सुधार के साथ ही कर चोरी रोकने के लिए नियमित कड़े कदम उठाये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों का आमजन को पूरा लाभ मिले। कार्यों में मितव्ययता के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश सचिवालय में वित्तीय मितव्ययता के संबंध में बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए और तेजी से प्रयास करने हैं। खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के लिए किये गये प्रयासों की उन्होंने सराहना की। इस वर्ष खान क्षेत्र में प्रथम छमाही में गत वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो कुल वार्षिक लक्ष्य का 52 प्रतिशत प्राप्त हो गया है। एस.जी.एस.टी., परिवहन, आबकारी, वानिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि के लिए और प्रयासों पर मुख्यमंत्री ने बल दिया। उन्होंने कहा कि मितव्ययता के बहुत से आयाम हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से जहां एक ओर निवेश बढ़ता है, आर्थिक गतिविधियां भी बढती हैं। राज्य के कर एवं करेत्तर आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पालिसी इन्टरवेंशन से भी राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है तथा मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नीतियों और जिन नीतियों में संशोधन किया गया है उनका असर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखे। नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए होलिस्टिक एप्रोच के साथ कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि मितव्ययता से आशय यह नहीं है कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से समझौता करें। हमारी रणनीति होगी कि हम लोक कल्याण के कार्यों को और बेहतर ढंग से कर सकें। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं तथा लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के संसाधनों में वृद्धि करें, बड़ी परियोजनाओं का सही ढ़ंग से लागत और लाभ का विश्लेषण करें। मितव्ययता के लिए उत्पादकता में सुधार, अनावश्यक व्यय में कटौती, और संसाधनों का सही उपयोग करना है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले 20 माह में राज्य की जी.एस.डी.पी0. में 1.3 गुना वृद्धि हुयी है। दो सालों में राज्य के प्रति व्यक्ति आय में 26 प्रतिशत वृद्धि हुयी है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 5 हजार रूपये थी। 2023-24 में यह बढ़कर 2 लाख 60 हजार रूपये हो गयी है। वर्ष 2023-24 में राज्य ने 34 प्रतिशत की वृद्धि पूंजीगत कार्यों में की है। पहली बार 10 हजार करोड़ से अधिक के पूंजीगत कार्य प्रदेश में हुये। वर्ष 2023-24 में राज्य के कर राजस्व में 12.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 16.96 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में राज्य राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिये किये जा रहे प्रयासों, प्रतिबद्ध और गैर प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति, महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता,राजकोषीय संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में डी.पी.आर. बनाने से लेकर परियोजना पूरा करने तक पूंजीगत परियोजनाओें के कार्य की ई-मानीटरिंग, ई-गवर्नेंस का उपयोग और राजस्व स्रोतों की डिजिटल निगरानी, रिकार्ड, दस्तावेज और सेवाएं देने हेतु पेपरलेस विधि का उपयोग,ई-वाहन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में हो उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में नवाचार और टेक्नोलॉजी के उपयोग, पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट और मोनेटाइजेशन, सार्वजनिक अधिप्राप्ति में बचत एवं मितव्ययिता, पीएसयू में सुधार, योजनाओं के पुनरुद्धार, अनावश्यक व्यय की पहचान कर उसका निराकरण करने पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में वित्त मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री एल फैनई, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, श्रीमती राधिका झा, श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री सचिन कुर्वे, श्री रंजीत सिन्हा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री बृजेश कुमार संत, श्री एच. सी. सेमवाल, श्री विनोद कुमार सुमन, डॉ. नीरज खैरवाल, डा. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि उनके जीवन और उनकी रचनाओं से हमें सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। महर्षि वाल्मीकि जमीन की सतह से धर्म की पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले महात्मा थे जिन्होंने आदिकाव्य रामायण जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना कर एक आदर्श समाज का चित्रण प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सामाजिक सद्भाव और समानता का संदेश दिया। उनके द्वारा दी गई समरसता, सद्भाव तथा मानवता जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनके विचार एवं आदर्श हमें समतामूलक समाज की स्थापना की प्रेरणा देते रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को महर्षि वाल्मीकि के महान दृष्टिकोण एवं उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने व्यवहार में अपनाने का संकल्प लेना होगा। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा व सम्मान की अभिव्यक्ति होगी।
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इस वर्ष विशेष रहेगा का उत्तराखण्ड का राज्य स्थापना दिवस का आयोजन
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*उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने तथा 25वीं रजत जयन्ती के शुभारम्भ के रूप में वर्षभर आयोजित होने वाले देवभूमि रजतोत्सव की शुरूआत होगी 9 नवम्बर को*
*मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का भव्य आयोजन*
उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने तथा 25वीं रजत जयन्ती के शुभारम्भ के रूप में इस वर्ष मनाया जाना वाले राज्य स्थापना दिवस को भव्यता से आयोजित किए जाने के मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के क्रम में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी अधिकारियों के साथ राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का विशेषरूप से भव्य आयोजन किया जाना हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस वर्ष उत्तराखण्ड राज्य के स्थापना के 24 वर्ष पूरे हो जाएंगे तथा 25वीं रजत जयन्ती की शुरूआत हो जाएगी, इसलिए प्रदेशवासियों के लिए इसका विशेष महत्व है। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस 9 नवम्बर 2024 से अगले वर्ष 9 नवम्बर 2025 तक पूरे वर्ष मनाये जाने वाले ‘‘देवभूमि रजतोत्सव’’ की शुरूआत भी हो जाएगी। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन लगभग 6 नवम्बर से आरम्भ होकर सप्ताह भर तक किये जाने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरूआत नई दिल्ली में उत्तराखण्ड सदन के शुभारम्भ, दिल्ली में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्तराखण्ड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों व प्रवासियों की भागीदारी से आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अगले क्रम में प्रवासी उत्तराखण्ड सम्मेलन के आयोजन, भव्य खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण की थीम पर विशेष उत्सव का आयोजन, जरूरतमंदों के लिए बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन, मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का अयोजन, दिव्यांगों के लिए विशेष कार्यक्रम, विभिन्न सम्मान व पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों का आयोजन, राज्य आन्दोलकारियों व शहीदों की गौरवगाथा जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 24 वर्षों में राज्य की उपलब्धियों एवं विकास की सम्भावनाओं पर स्कूल व काॅलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर इसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साल भर आयोजित होने वाले देवभूमि रजतोत्सव प्रदेश के सभी वर्गों, विशेषरूप से महिलाओं, स्कूली बच्चों व युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मण्डल स्तर तथा जिला स्तर पर भी राज्य स्थापना दिवस को भव्यता से आयोजित किए जाने हेतु विशेष तैयारियों के निर्देश दिए हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री रमेश कुमार सुधांशु, पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार सहित सभी विभागों के सचिव, अपर सचिव, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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*खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटानाओं के बाद सीएम धामी के निर्देश पर एफडीए ने जारी की विस्तृत गाईडलाइन, दोषियों पर 25 हजार से 1 लाख रूपये तक का जुर्माना*
*खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पहनाना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र, लगाने होगें सी०सी०टी०वी० कैमरे -डॉ आर राजेश कुमार*
*मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल एवं रेस्टोरैन्ट संचालकों को अपने यहां लिखना होगा मीट हलाल का है या फिट झटका -डॉ आर राजेश कुमार*
*भोजन बनाने और परोसने वाले कार्मचारी अनिवार्य रूप से पहनेंगे फेस मास्क/ ग्लब्स/हेड गियर -डॉ आर राजेश कुमार*
उत्तराखंड में खाद्य पदार्थाें में थूक व गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कड़ा रूख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, जिसमें सुरक्षा और शुद्धता उनकी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
*25 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक का जुर्माना*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 25 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक का जुर्माना के प्राबधान किया गया है। आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस एवं अन्य खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट एवं अन्य गन्दी चीजों की मिलावट के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। यह खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना व उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में स्वच्छता एवं सफाई सम्बंधी अपेक्षायें का अनुपालन करना भी अनिवार्य है।
*स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से हो पालन*
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा नियमों का पालन न करने वाले खाद्य करोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्राविधानों के तहत दण्डित किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने कहा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आम जनता को शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत राज्य में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैण्टीन, फूड वेन्डिंग एजेन्सीज, फूड स्टॉल, स्ट्रीट फूड वेण्डर्स इत्यादि द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्राविधान हैं। जिसको लेकर टीमें लगतार छापेमारी अभियान चला रही हैं। सैंपलिंग भरी जा रही हैं जांच में दोषी पाये जाने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है।
*खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई एसओपी पर एक नजर…*
(1) एसओपी के बारे में जारकारी देते हुए आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा राज्य में स्वच्छता और सफाई की अनिवार्यता के दृष्टिगत खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा भोजन बनाने एवं परोसने वाले कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क/ ग्लब्स/हेड गियर का उपयोग करना होगा।
(2) खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों को हेन्डल करते समय धूम्रपान, थूकना आदि व डेयरी (दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ) उत्पादों को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व व छूने से पूर्व नाक खुजाना बालों में हाथ फेरना, शरीर के अंगों को खुजाना आदि हैण्ड हैबिट पर नियंत्रण रखें। इन आदतों से खाद्य पदार्थों में बैक्टीरियल संक्रमण के दृष्टिगत यह नियमों के विरूद्ध है।
(3)-संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों को खाद्य निर्माण/संग्रहण / वितरण स्थलों पर कदापि नियोजित न करें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबारकर्ताओं का अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिको की सूची चिकित्सकीयप्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराने का प्राविधान है। अतः सभी अनुज्ञप्तिधारकों / पंजीकरणधारकों द्वारा तदनुसार विनियम के अनुपालन में अपने समस्त खाद्य कार्मिकों की सूची उनके चिकित्सकीय प्रमाण-पत्रों के साथ कार्यस्थल/प्रतिष्ठान में सदैव रक्षित करना अनिवार्य होगा।
(4)-विगत दिनों हुई उपरोक्त घटनाओं के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को अनिवार्यरूप से फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसे कार्यस्थल पर प्रतिष्ठान के कार्मिकों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
(5)-स्वच्छता और सफाई की अनिवार्यता के दृष्टिगत खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाले कार्मिकों/परोसने वाले कार्मिकों/खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले कार्मिकों कोकार्यस्थल पर थूकने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गन्दगी फैलाने को प्रतिबन्धित किया जाता है। उक्त विनियम में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन रू0 25,000 से रू0 1,00,000 तक अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।
(6)- उपरोक्त विनियम में वर्णित अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा खाद्य परिसर में उत्पादित अथवा तैयार की गयी किसी खाद्य सामग्री को मल, मूत्र, थूक अथवा किसी अन्य दूषित पदार्थ से प्रभावित युक्त नहीं किया जायेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार के लिये अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण) विनियम 2011 का विनियम-2.1.2 (5) अनुसूची, 3
(1) प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता प्रारूप-ग में जारी अनुज्ञप्ति की एक साफ, प्रमुख स्थान पर पठनीय प्रति चस्पा करेगा।
(2) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारी यह सुनिष्चित करेगा कि विनिर्दिष्ट उत्पादन से भिन्न अन्य किसी उत्पाद का उत्पादन नही किया जायेगा।
(3) प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता उत्पादन, कच्ची सामग्री का उपयोग और विक्रय का अलग-अलग दैनिक रिकार्ड रखेगा।
अन्य दिशा-निर्देश-
(1)- अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण प्राप्त किये बिना कारोबार कर रहे खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कर उन्हें तत्काल अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण से आच्छादित किया जाए। (एफ०एस०एस०एक्ट, 2006 की धारा-58 एवं 63)
(2)- समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों यथा ढाबों / होटलों / रेस्टोरेंट्स आदि में सी०सी०टी०वी० कैमरों की व्यवस्था की जाए।
(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पत्र दिनांक 26.12.2022 के अनुपालन में प्रत्येक मीट विक्रेता, मीट कारोबारकर्ता, होटल एवं रेस्टोरैन्ट विक्रय/प्रस्तुत किये जा रहे मीट एवं मीट उत्पाद के प्रकार यथा हलाल अथवा झटका, का अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण करेगें। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन खाद्य कारोबारकर्ता का स्वयं का तथा अपने प्रतिष्ठान के कार्मिकों द्वारा कराये जाने का दायित्व खाद्य कारोबारकर्ता का होगा। उपर्युक्त निर्देशों का प्रदेश के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया एवं कराया जायेगा। अनुपालन न किये जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी विनियमों के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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